कुल्लू: पॉक्सो मामले में मुजरिम को 20 साल का कठोर कारावास, 50 हजार जुर्माना अदा करने के आदेश..
अक्स न्यूज लाइन कुल्लू 30 मई :
विशेष न्यायाधीश कुल्लू प्रकाश चंद राणा की अदालत ने पॉक्सो एक्ट में मुजरिम ठाकुर दास पुत्र डोला राम को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(3) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास व 50,000 रुपये का जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जुर्माना न भरने की स्थिति में मुजरिम को 2 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
घटनाक्रम के अनुसार, पीड़िता के पिता ने घटना की जानकारी पुलिस को दी कि 11 अक्टूबर 2022 को जब पीड़ित बच्ची के माता-पिता खेतों में गए हुए थे, तब आरोपी ने बच्ची को बहला-फुसलाकर स्थानीय दुकान से बीड़ी और खैनी लाने को कहा। जब बच्ची सामान लेकर आई, तो आरोपी ने उसे अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। माता-पिता को पीड़ित बच्ची ने आपबीती सुनाई, जिसके बाद 12 अक्टूबर 2022 को पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत के आधार पर पुलिस थाना सैंज, जिला कुल्लू में प्राथमिकी संख्या 66/2022 दर्ज की गई थी। इस मामले पर सैंज पुलिस ने गहनता से जांच की, तफ्तीश के दौरान पुलिस ने आरोपी और पीड़ित बच्ची के आवश्यक वैज्ञानिक नमूने एकत्र कर जांच के लिए भेजे थे।
प्रयोगशाला से प्राप्त डीएनए रिपोर्ट ने इस वारदात की पूरी तरह से पुष्टि की, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला मजबूत हो गया।जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने माननीय अदालत के समक्ष चार्जशीट पेश की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दोष सिद्ध करने के लिए अदालत में कुल 15 गवाहों के बयान दर्ज करवाए।
मजबूत वैज्ञानिक साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने मुजरिम को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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