नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मुजरिम को 20 साल का कठोर कारावास,1 लाख का जुर्माना

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मुजरिम को 20 साल का कठोर कारावास,1 लाख का जुर्माना

अक़्स न्यूज लाइन, मंडी --04 अप्रैल

 विशेष न्यायाधीश पोक्सो, जिला मण्डी की अदालत ने 6 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले मुजरिम को पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल का कठोर कारावास 1 लाख रूपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। मुजरिम को जुर्माना अदा न करने की सूरत में 2 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जिला न्यायवादी मण्डी विनोद भारद्वाज ने बताया कि दिनांक 17 फरवरी 2022 को पीडि़ता की माता के बयान पर दर्ज मामले के अनुसार वह छतीसगढ़ के रहने वाले हैं और हिमाचल प्रदेश के मण्डी जिला के गांव भौर में ईंट के भठठे पर मजदूरी का काम करते हैं। जिला न्यायवादी ने बताया कि पीडि़ता की माता ने शिकायत के अनुसार 16फरवरी 2022 को करीब 4:30 बजे उसकी 6 साल की बेटी रोती हुई उसके पास आई और बताया कि एक अंकल ने मुझे पैसे देकर अपने पास बुलाया और मुझे गोदी में उठा कर ले गया और पीडि़ता के साथ दुष्कर्म किया।

माता के पूछने पर पीडि़ता ने मुजरिम निवासी उत्तर प्रदेश जोकि वहीं रहता था कि तरफ  इशारा करके बताया की उसने ही पीडि़ता के साथ दुष्कर्म किया। जिला न्यायवादी ने बताया पुलिस थाना सुंदरनगर में मुजरिम के  खिलाफ  मामला दर्ज किया गया। मामले में अदालत में 16 गवाहों के कलम बन्द हुए। अदालत ने सबूूतों के आधार पर मुजरिम को सजा सुनाई।