डीसी ने डमटाल के श्री राम गोपाल मंदिर भूमि पर स्टोन क्रशर और खनन गतिविधियों का लिया कड़ा संज्ञान जांच को एसडीम की अध्यक्षता में बनाई तीन सदस्यीय कमेटी
धर्मशाला, 24 जनवरी। उपायुक्त कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने डमटाल के श्री राम गोपाल मंदिर की भूमि पर स्टोन क्रशर और खनन गतिविधियों के अवैध एवं अनाधिकृत संचालन का कड़ा संज्ञान लेते हुए मामले की जांच को एसडीएम इंदौरा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है। इसे लेकर उपायुक्त ने आदेश जारी किए हैं।
डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि श्री राम गोपाल मंदिर डमटाल की जमीन पर अनाधिकृत तरीके से स्टोन क्रशर और खनन गतिविधियों के संचालन का मामला ध्यान में आया है। इस संदर्भ में मंदिर के सहायक आयुक्त एवं एसडीएम इंदौरा ने अवगत कराया है कि मंदिर की भूमि का उपयोग खनन और स्टोन क्रशर संचालन के लिए करने को इन ऑपरेटरों के साथ किसी लीज डीड पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। यह भी प्रतीत होता है कि स्टोन क्रशर संचालकों ने खनन व स्टोन क्रशिंग ऑपरेशन के लिए पीएमटी पंजीकरण और उद्योग तथा खनन विभाग, राज्य भूवैज्ञानिक और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे विभिन्न विभागों से अन्य मंजूरी के संदर्भ में किसी भी वैधानिक आवश्यकता को पूरा नहीं किया है।
उपायुक्त ने बताया कि मामले को देखते हुए श्री रामगोपाल मंदिर, डमटाल की भूमि पर सभी स्टोन क्रशर एवं खनन पट्टे का निरीक्षण कर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सौंपने के लिए एसडीएम इंदौरा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। खनन अधिकारी नूरपुर, जिला उद्योग केंद्र कांगड़ा के महाप्रबंधक और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नूरपुर के क्षेत्रीय अधिकारी केमटी के सदस्य होंगे। ये कमेटी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के साथ इन संचालकों द्वारा खनन एवं स्टोन क्रशर संचालन के लिए ली गई सांविधिक स्वीकृतियों के सम्पूर्ण दस्तावेज भी प्रस्तुत करेगी।