नाहन:बड़ा चौक निवासी एनडीपीएस एक्ट में फंसे मुजरिम को 10 साल का कठोर कारवास,1 लाख जुर्माना..
अक्स न्यूज लाइन नाहन 30 मई :
जिला न्यायाधीश नाहन जिला सिरमौर योगेश जसवाल की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में फ़ंसे मुजरिम अजय परमार पुत्र श्री इन्दर विक्रम सिंह परमार, मकान नंबर 33/7, मोहल्ला जोगियान बड़ा चौक नाहन निवासी को धारा 21-61-85 NDPS Act के तहत नशीले कैप्सूल रखने के जुर्म में दस वर्ष कठोर कारावास व एक लाख जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिम को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
न्यायवादी श्रीमती चंपा सुरील ने बताया कि दिनांक 14-12-2019 को HC राम कुमार ने टीम के साथ 3.30 बजे सैनवाला कटाघाट मंदिर से करीब 100 मीटर कालालाम्ब की और सूजनावाल बम्बा के पास पहुंचा तो गुप्त ससुचना मिली की अजय परमार अपनी सिल्वर रंग की स्कूटी नम्बर HP188-8310 में काला आम्ब की और जा रहा है, जिसने अपनी स्कूटी की डिग्गी में काले रंग का पिट्टू बेग छुपा रखा है, जिसमे भारी मात्रा में नशीले केप्सूल है ।
उसी दौरान उक्त नम्बर स्कूटी समय करीब 3.50 बजे दिन कालाआम्ब की ओर से आई, जिसको HC ने इशारा करके रोका स्कूटी पर केवल एक चालक ही मौजूद था, जिसने पूछने पर अपना नाम अजय परमार बताया। स्कूटी की तालाशी ली गई, तलाशी के दौरान स्कूटी की डिग्गी से एक काले रंग का पिट्ठू बेग बरामद हुआ, जिसे खोलने पर पिट्टू बेग के अंदर से दस गत्ता के डिब्बे बरामद हुए, जिसमे नीले रंग के कुल 1440 नशीले केप्सूल बरामद हुए, जिसके बारे में अजय परमार उपरोकत कोई भी लाइसेंस या परमिट पेश पुलिस न कर सका, जो इस प्रकार इतनी भारी मात्रा में नशीले केप्सूल अपने पास रखमा मादक पदार्थ अधिनियम की श्रेणी में आता है ।
सुरील ने बताया कि इस सम्बंध में जिला न्यायालय में चल रहा था जिला एवं सत्र न्यायधीश की अदालत में अभियोजन पक्ष ने कुल 15 गवाहों के ब्यान कलमबंद कराए। अदालत ने सबूतों के बिनहा पर मुजरिम को यह सजा सुनाई।









