बुहाड़ से मलहोट सड़क 20 दिसम्बर तक रहेगी बंद- जिलादण्डाधिकारी
जिला मजिस्ट्रेट, बिलासपुर अबिद हुसैन सादिक ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और हिमाचल प्रदेश सरकार की 3 जून, 2001 की अधिसूचना के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, 20 दिसम्बर तक सड़क बंद करने और यातायात को वैकल्पिक मार्ग पर डायवर्ट करने की अनुमति प्रदान की है।
उन्होंने बताया कि सड़क बंद अवधि के दौरान, यातायात को स्लैब कलवर्ट भड़ोलीकलां, जेजवीं, सलवाड, मरोतन रोड़ के माध्यम से डायवर्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि जनता की सुविधा और निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे यातायात के लिए दिए गए वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें।