चरस के मामले में मुजरिम को 10 साल का कठोर कारावास, 1 लाख जुर्माना
अक़्स न्यूज लाइन, मंडी--07 जून
विशेष न्यायाधीश मण्डी की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 1,27 किलोग्राम चरस रखने के मामले मुजरिम सोहन सिंह पुत्र हल्कू, निवासी धमरेहड, डाकघर झटीगरी, जिला मण्डी को 10 साल का कठोर कारावास व एक लाख रूपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जुर्माना अदा नहीं करने की इस सूरत में मुजरिम को एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
जिला न्यायवादी मण्डी नवीन राही ने बताया कि दिनांक 21 अक्तुबर 2018 को 11:30 बजे गश्त के दौरान ख्यालग,धर्मपुर के नजदीक एक व्यक्ति लौंगणी कि तरफ से पैदल आ रहा था जिसके पास एक थैला था।
पुलिस को देख कर वह घबरा गया और भागने लगा। जिला न्यायवादी मण्डी नवीन राही बताया कि पुलिस टीम की मदद से मुजरिम को कुछ ही दुरी पर दबोच लिया गया। मुजरिम के बैग से 1,27 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी।
मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 17 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए। इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज, उप जिला न्यायवादी नितिन शर्मा ने अमल में लायी थी।