एनडीपीएस एक्ट में मुजरिम को 3 साल का कठोर कारावास,10 हजार जुर्माना
अक़्स न्यूज लाइन, नाहन --07 जून
जिला एंव सत्र न्यायाधीश हंसराज की अदालत ने मुजरिम अरुण धीमान पुत्र जगदीश धीमान निवासी ग्राम बडोन,श्री रेणुकाजी को एनडीपीएस एक्ट के तहत तीन साल के कठोर कारावास व दस हजार रुपये का जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिम को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि 04 अप्रैल 2019 को रात्रि लगभग 9:30 बजे पुलिस टीम कांशीवाला में गश्त पर थी। इसी दौरान एक मुजरिम कांशीवाला से नाहन की ओर पैदल आता हुआ दिखाई दिया। मुजरिम पुलिस को देखकर पीछे मुड़कर भागने लगा।
न्यायवादी ने बताया संदेह के आधार पर पुलिस टीम ने उसको दबोच लिया जिसने अपना नाम अरुण धीमान बताया। पुलिस टीम ने एएसपी वीरेंद्र ठाकुर की मौजूदगी में तलाशी के दौरान मुजरिम की शर्ट व जींस के उभरे हुए हिस्से पर एक हरे रंग का कैरी बैग मिला। कैरी बैग खोलने पर उसमें स्पास्मो प्रोक्सीवॉन प्लस की 11 स्ट्रिप्स में कुल 264 कैप्सूल बरामद हुए। जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया
अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों के बयान अदालत में कलमबंद किए। मुजरिम को अदालत ने सबूतों के आधार पर सजा सुनाई।