एनडीपीएस एक्ट में मुजरिम को 4 साल का कठोर कारावास,1 लाख जुर्माना
अक़्स न्यूज लाइन, शिमला -- 08 मई
विशेष न्यायधीश श्री जसवंत सिंह ठाकुर की अदालत वन, शिमला ने मुजरिम अमित कुमार को 4 साल का कठोर कारावास व 1,00,000 रुपये जुर्माने के आदेश दिए। मुजरिम को जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
जिला न्यायवादी शिमला कपिल मोहन गौतम ने बताया कि मामले के अनुसार 1 मार्च 2019 को पुलिस पार्टी तड़के समय करीब 4:40 बजे पैन्ट लैण्ड नजदीक बालूगंज के पास गश्त पर थी। इसी दौरान एक व्यक्ति अमित कुमार पुत्र स्व श्री रमेश चन्द्र निवासी मिलिट्री बैरक न0 2 सैट न0 6 बालूगंज शिमला जोकि अपने दाहिने हाथ में एक कैरी बैग पकड़े था।
जिला न्यायवादी शिमला कपिल मोहन गौतम ने बताया कि शक के आधार पर जब पुलिस ने बैग की तलाशी ली तलाशी के दौरान बैग के अंदर पॉलीथिन लिफ ाफ ा में 16 टैबलेट के पत्ते बरामद हुए।
जिला न्यायवादी शिमला कपिल मोहन गौतम ने बताया कि पुलिस ने मुजरिम के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। अभियोजन द्वारा 13 गवाहों के बयान कोर्ट में कलम बन्द करवाये गये।