मतदान के दृष्टिगत नगर पंचायत क्षेत्र करसोग में 10 अगस्त को अवकाश रहेगा
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि जिला मंडी की नगर पंचायत करसोग के वार्ड नंबर. 5 पुराना बाजार में उप-चुनाव के दृष्टिगत 10 अगस्त, 2022 को यदि मतदान होता है तो इस दिन नगर पंचायत क्षेत्र में अवकाश रहेगा। यह अवकाश केवल नगर पंचायत क्षेत्र करसोग के लिए ही घोषित किया गया है। इस दिन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट-1881 की धारा-25 के तहत वैतनिक अवकाश रहेगा।
इसके अलावा राज्य के विभिन्न स्थानों पर कार्यरत कर्मचारियों को भी मतदान के लिए अवकाश मिलेगा, यदि वे वार्ड नंबर 5 के मतदाता है तथा उन्हें मतदान करने के प्रमाण के रूप में संबंधित पीठासीन अधिकारी का प्रमाण पत्र लाना होगा। प्रवक्ता ने बताया कि मतदान के दिन वार्ड नंबर 5 पुराना बाजार में सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक प्रतिष्ठान एवं दुकानें आदि बंद रहेंगी।