बिझड़ी में आंगनवाड़ी के पदों के लिए आवेदन 30 सितंबर तक
सीडीपीओ कार्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्र करमाकड़, आंगनवाड़ी केंद्र महारल, आंगनवाड़ी केंद्र वढ़नी, आंगनवाड़ी केंद्र मंझेड़, आंगनवाड़ी केंद्र दलचेहड़ा और आंगनवाड़ी केंद्र वुढ़ान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का एक-एक पद भरा जाएगा।
इसी प्रकार आंगनवाड़ी केंद्र पलेहड़ा, लोहारड़ा, उसनाड़ कलां, जमली-2, समैला मोड़, सरयाणा, जजरी, कड़साई-1, पपलोहल, कसवाड़, वघेड़, कोटलू, मतकर, नेरी, टंगोल, नेरी-1, मथोल, घंघोट कलां, सूदर, हारमा और आंगनवाड़ी केंद्र सोहारी-1 में सहायिका का एक-एक पद भरा जाएगा।
आवेदक महिला की आयु 18 से 35 वर्ष तक और शैक्षणिक योग्यता कम से कम बारहवीं पास होनी चाहिए तथा उसका नाम संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के परिवार सर्वेक्षण रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए।
अभ्यर्थी के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 50 हजार रुपये से अधिक न हो तथा उसका आय प्रमाण पत्र कार्यकारी दंडाधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। अगर कोई आंगनवाड़ी सहायिका आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद के लिए आवेदन करती है तो उसके परिवार की वार्षिक आय की गणना में उसके मानदेय को शामिल करने से छूट मिलेगी।
इच्छुक उम्मीदवार सादे कागज पर अपना आवेदन अपने पूर्ण विवरण एवं सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियां संलग्न करके 30 सितंबर को सायं 5 बजे तक सीडीपीओ कार्यालय बिझड़ी में जमा करवा सकती हैं। उम्मीदवारों के साक्षात्कार 5 अक्तूबर को सुबह 10 बजे सीडीपीओ कार्यालय बिझड़ी में आरंभ होंगे। आवेदकों को साक्षात्कार के लिए अलग से बुलावा पत्र नहीं भेजे जाएंगे।
साक्षात्कार में स्नातक उम्मीदवार को 2 और स्नातकोत्तर या इससे अधिक योग्यता के लिए एक अतिरिक्त अंक मिलेगा। आंगनवाड़ी सहायिका, बाल सेविका, बालवाड़ी अध्यापिका, नर्सरी अध्यापिका, शिशु पालक या सिलाई अध्यापिका के रूप में कार्य कर चुकी महिला को भी अधिकतम 3 अंक मिल सकते हैं। एससी, एसटी, केवल दो लड़कियों वाले परिवार, 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग उम्मीदवार के लिए भी अधिकतम 2-2 अंक मिलेंगे। लेकिन, आवेदक के पास इनसे संबंधित आवश्यक दस्तावेज या प्रमाण पत्र होने चाहिए। साक्षात्कार के 3 अंक रखे गए हैं।
नियुक्ति के संबंध में असहमति की स्थिति में अभ्यर्थी 45 दिन के भीतर उपायुक्त हमीरपुर के न्यायालय में अपील कर सकती हैं जोकि प्रथम एवं एकमात्र अपीलीय अधिकारी होंगे।