भोरंज में आंगनवाड़ी के पदों के लिए आवेदन 11 सितंबर तक
बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के सांख्यिकीय सहायक सुनील कुमार ने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्र कक्कड़-1, आंगनवाड़ी केंद्र बढ़ार लोअर, आंगनवाड़ी केंद्र द्रौंडला, आंगनवाड़ी केंद्र भ्याड़-2 और आंगनवाड़ी केंद्र खुराहल-2 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का एक-एक पद भरा जाएगा।
इसी प्रकार आंगनवाड़ी केंद्र ठारा, मनोह, कनकरी, साहनवी, रमेहड़ा, बुठवीं अग्निहोत्री, पट्टा-2, गरसाहड़-1, हनोह-2, पपलाह-2, सधरयाण, तरक्वाड़ी-1, मुंडखर तुलसी-1, सम्मू-2, जाड़, साहरवीं, लग और आंगनवाड़ी केंद्र जाहू बाजार में सहायिका का एक-एक पद भरा जाएगा।
आवेदक महिला की आयु 18 से 35 वर्ष तक और शैक्षणिक योग्यता कम से कम बारहवीं पास होनी चाहिए तथा उसका नाम संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के परिवार सर्वेक्षण रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए।
अभ्यर्थी के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 50 हजार रुपये से अधिक न हो तथा उसका आय प्रमाण पत्र कार्यकारी दंडाधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। अगर कोई आंगनवाड़ी सहायिका आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद के लिए आवेदन करती है तो उसके परिवार की वार्षिक आय की गणना में उसके मानदेय को शामिल करने से छूट मिलेगी।
इच्छुक उम्मीदवार सादे कागज पर अपना आवेदन अपने पूर्ण विवरण एवं सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियां संलग्न करके 11 सितंबर को सायं 5 बजे तक बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय भोरंज में जमा करवा सकती हैं। उम्मीदवारों के साक्षात्कार 12 सितंबर को सुबह 11 बजे एसडीएम कार्यालय भोरंज में आरंभ होंगे। आवेदकों को साक्षात्कार के लिए अलग से बुलावा पत्र नहीं भेजे जाएंगे।
साक्षात्कार में स्नातक उम्मीदवार को 2 और स्नातकोत्तर या इससे अधिक योग्यता के लिए एक अतिरिक्त अंक मिलेगा। आंगनवाड़ी सहायिका, बाल सेविका, बालवाड़ी अध्यापिका, नर्सरी अध्यापिका, शिशु पालक या सिलाई अध्यापिका के रूप में कार्य कर चुकी महिला को भी अधिकतम 3 अंक मिल सकते हैं। एससी, एसटी, केवल दो लड़कियों वाले परिवार, 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग उम्मीदवार के लिए भी अधिकतम 2-2 अंक मिलेंगे। लेकिन, आवेदक के पास इनसे संबंधित आवश्यक दस्तावेज या प्रमाण पत्र होने चाहिए। साक्षात्कार के 3 अंक रखे गए हैं।
नियुक्ति के संबंध में असहमति की स्थिति में अभ्यर्थी 45 दिन के भीतर उपायुक्त हमीरपुर के न्यायालय में अपील कर सकती हैं। उपायुक्त के निर्णय से असहमति की स्थिति में अभ्यर्थी महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक के समक्ष अपील कर सकती हैं।