राजनीतिक विज्ञापनों के प्रमाणन का रखें विशेष ध्यान: अमरजीत सिंह
उन्होंने कहा कि लोकसभा आम चुनाव-2024 और विधानसभा उपचुनावों के लिए लागू आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के चुनावी व्यय पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के विभिन्न खर्चों के अलावा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया में प्रकाशित या प्रसारित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों, बल्क मैसेज तथा पेड न्यूज के संदिग्ध मामलों की निगरानी की जा रही है।
अमरजीत सिंह ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में ऑडियो-विजुअल राजनीतिक विज्ञापन प्रसारित करने के लिए जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) की पूर्व अनुमति एवं प्रमाणन अनिवार्य है।
हालांकि, प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए पूर्व अनुमति एवं प्रमाणन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मतदान से एक दिन पहले या मतदान के दिन प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए भी एमसीएमसी से अनुमति लेनी होगी तथा उस विज्ञापन को प्रमाणित करवाना होगा। इन विज्ञापनों के प्रमाणन के लिए प्रकाशन से कम से कम दो दिन पहले आवेदन करना होगा।
इसलिए, यदि कोई उम्मीदवार मतदान के दिन एक जून को या एक दिन पहले 31 मई को प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करने का इच्छुक हो तो वह इसे दो दिन पहले प्रमाणित करवा लें। निर्धारित अवधि के बाद जिला स्तरीय एमसीएमसी कोई भी विज्ञापन प्रमाणित नहीं करेगी।
जिलाधीश ने सभी उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे राजनीतिक विज्ञापनों, पेड न्यूज और बल्क मैसेज इत्यादि के लिए निर्धारित नियमों की अक्षरशः अनुपालना करें।