अदालत ने एनडीपीएस एक्ट में दो मुजरिमों को सात साल की कैद व पचास हजार जुर्माना

अदालत ने एनडीपीएस एक्ट में दो मुजरिमों को सात साल की कैद व पचास हजार जुर्माना

 नाहन, 6 जुलाई :विशेष न्यायाधीश द्वितीय सिरमौर डा. अबीरा बासु क ी अदालत ने दो मुजरिमों रमेश चंद पुत्र सबला राम,अनिल कुमार पुत्र तुलसी राम निवासी वीपीओ सतौन तहसील पांवटा साहिब जिला सिरमौर को एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 के तहत सात साल की साधारण कैद व  50000 हजार रुपये जुर्माना अदा करने के जुर्माना न भुगताने की सूरत में मुजरिमों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जिला न्यायवादी संजय पंडित ने बताया कि 24 मई 2013 को दोनों मुजरिमों को पांवटा राजबन रोड पर ला देवी मंदिर के नजदीक रात करीब 12 बजे के करीब पुलिस ने नाका लगाया था। मुतरित एचपी 17-9748 नंबर वाले स्कूटर से वहां पहुंचे थे। स्कूटर को रमेश चंद चला रहा था और अनिल पीछे बैठा था। संजय पंडित नें बताया कि  अंबुजा सीमेंट का एक बैग ले जा रहे थे। जिसे मुजरिम रमेश ने पैर के बीच में रखा था। पुलिस ने जब मुजरिमों को रोका तो वे हैरान हो गए। पुलिस ने शक के  आधार पर बैग की तालाशी ली।

उन्होने बताया कि तालाशी दौरान बैग से पांच किलो चुरा पो बरामद किया हुआ था। इस मामले में 10 गवाहों के बयान अदालत के समक्ष कलमबंद हुए। अदालत ने अभियोजन द्वारा रिकॉर्ड में लाए गए साक्ष्य के आधार पर मुजरिमों को सजा सुनाई।