5 साल का कठोर कारावास, 1 लाख जुर्माना, एन.डी.पी.एस मामले में अदालत के आदेश

5 साल का कठोर कारावास, 1 लाख जुर्माना, एन.डी.पी.एस मामले में अदालत के आदेश

 अक़्स न्यूज लाइन,शिमला --20 फरवरी 

जिला एंव सत्र न्यायधीश जसवंत सिंह ठाकुर की विशेष अदालत,वन ने एनडीपीएस के फंसे मुजरिम अशोक शर्मा को 5 साल का कठोर कारावास व एक लाख रुपये का जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिम को 1 साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। न्यायवादी वन शिमला कपिल मोहन गौतम ने बताया कि 6 मार्च 2019 को पुलिस पार्टी मुकाम ख्वारा चौकी, एनएच 5,लिंक रोड, औद्योगिक क्षेत्र में गश्त ड्यूटी थी।

सायं साढे छ: बजे के  दौरान पुलिस ने एक आदमी बैग उठाये आते देखा। पुलिस को देखकर मुजरिम घबरा गया, शक होने पर पुलिस ने रोक कर नाम पता पूछा जिसने अपना नाम अशोक शर्मा पुत्र बाल कृष्ण शर्मा गांव कदौरा डा० आन्जी ब्राहमणा तहसील व थाना कण्डाघाट जिला सोलन बताया।

 कपिल मोहन गौतम ने बताया किपुलिस ने बैग की तलाशी के दौरान12 ग्राम चिट्टा हेरोइन बरामद किया। कपिल मोहन गौतम ने बताया कि पुलिस ने थाना बालूगन्ज मे मुजरिम के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के  मामला दर्ज किया। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों के बयान कलमबंद किये गए।