3 महीने में नगर परिषद को बनाना होगा डॉग शैल्टर: एसडीएम अदालत का आया फैसला....

अक्स न्यूज लाइन नाहन 29 अगस्त :
एसडीएम नाहन राजीव संख्यान की अदालत ने बीएनएसएस की विभिन्न धाराओं, एबीसी रूल व सुप्रीम कोर्ट के हाल ही आए आदेशों के मध्यनजर मोनीषा अग्रवाल बनाम सचिव बिंद्रा एंव अन्य निवासी सुदर बाग़ कालोनी के दायर मामले का निपटारा करते हुए नगर परिषद को 3 महीने अंदर शहर की सड़कों पर घूम रहे लावारिस कुत्तों को शिफ्ट करने के लिए डॉग शैल्टर बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
अदालत के फ़ैसले के अनुसार अब 3 से ज्यादा कुत्ते घरों में नहीं रखे जा सकेंगे। शहर में बेसहारा कुत्तोँ का टीकाकरण करने के आदेश नगर परिषद व वैटनरी विभाग को दिये।
एसडीएम अदालत के फैसले के अनुसार नगर परिषद, वैटनरी विभाग एंव एसएचओ पुलिस स्टेशन नाहन को आदेश दिए कि सुंदर बाग़ कॉलोनी में एक घर में रखे गए 3 से ज्यादा कुत्तों को 7 दिन के अंदर हटाया जाए।
अदालत के विस्तृत आदेशों में कहा गया है कि आदेशों पर अमल न होने पर या कोई कोताही बरतने पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जायेगी ।
एसडीएम अदालत ने नगर परिषद ,वैटनरी विभाग एंव पुलिस को आदेशों को लागू करने की रिपोर्ट भी तय समय में।अदालत के।समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। इसके अलावा शहर में कुत्तों के फिडिंग एरिया को भी नोटिफाई करने के आदेश अदालत ने दिए हैं। अब शहर में गलियों व रिहायशी क्षेत्रों के आसपास कुत्तों को लोग खाना नहीं खिला सकेंगे।
नाहन के एसएचओ व नगर परिषद नाहन के कार्यकारी अधिकारी को 14 दिनों के भीतर कार्रवाई को लेकर हल्फनामा अदालत में जमा करवाने के आदेश जारी किए गए हैं।