14 दिसम्बर को आयोजित की जाएगी राष्ट्रीय लोक अदालत

14 दिसम्बर को आयोजित की जाएगी राष्ट्रीय लोक अदालत

अक्स न्यूज लाइन बिलासपुर 30 सितम्बर : 
सचिव (सीनियर सिविल जज), जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बिलासपुर, मनीषा गोयल ने बताया कि बिलासपुर जिला के विभिन्न न्यायालय परिसरों में 14 दिसम्बर, 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि 14 दिसम्बर, 2024 को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर बिलासपुर, घुमारवीं तथा झंडुता न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाऐगा। जिसमें पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित मामले लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में बैंक से सम्बंधित मुकदमे, श्रम विवाद के मामले, बिजली व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद के मामले लिए जाएंगे। 
उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों के न्यायालय में उपरोक्त श्रेणी में से लंबित मामले है. वे न्यायालय में अपने मामले को लोक अदालत में लगवा सकता है। कोई इच्छुक व्यक्ति जिसका उपरोक्त श्रेणी में से मामला कोर्ट में विचाराधीन नहीं है, अगर वह अपना मामला लोक अदालत में लगवा कर आपसी समझौते पर आधारित फैसला प्राप्त करना चाहता है, तो वह आवेदन कर सकता है। 
सचिव (सीनियर सिविल जज) जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की मुक्त कानूनी सहायता या सलाह के लिए प्राधिकरण के हैल्पलाईन नंबरों, टोल फ्री नंबर 15100 हि. प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला, सचिव (सीनियर सिविल जज) जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर 01978-221452, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति, बिलासपुर के दूरभाष नंबर 01978-224887 और उपमंडलीय विधिक सेवा समिति, घुमारवीं के दूरभाष नंबर पर 01978-254080 पर संपर्क कर सकता है। इसके आतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण बिलासपुर की email id- Secy&dlsa&bil&hp@gov-in  पर भेज सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी समस्या ऑनलाइन भेजना चाहता तो वह राष्ट्रीय विधिक सेवाएँ प्राधिकरण, नई दिल्ली की वेबसाईट पर जा कर ऑनलाईन आवेदन कर सकता है।
मोटर व्हीकल चालान के मामलो को online, e&pay (eCourt Digital Payment) के माध्यम से न्यायालय में आकर लोक अदालत से पूर्व भी निपटाया जा सकता है।
इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के दूरभाष नम्बर 01978-221452 पर संपर्क किया जा सकता है या फिर अपने वकील के ज़रिए आवेदन किया जा सकता है।