राज्य हाईकोर्ट का अह्म फैसला: सीपीएस एक्ट 2006 किया निरस्त, 6 सीपीएस हटाए
अक्स न्यूज लाइन शिमला ,13 नवम्बर :
राज्य हाईकोर्ट ने आज अपने एक अह्म फैसले में सीपीएस एक्ट 2006 को निरस्त क र दिया। हाई कोर्ट के आदेशों के बाद अब सरकार द्वारा लगाए सभी 6 सीपीएस हटाए जाएगें। कोर्ट ने अपने फैसले में मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्तियों के सांविधानिक दर्जे पर फै सला सुनाते हुए सीपीएस एक्ट 2006 को निरस्त कर दिया है।
इसके तहत सीपीएस को दी जा रही सभी सुविधाओं को खत्म कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने सीपीएस की नियुक्तियों को असंवैधानिक करार दिया है। गौरतलब है कि सीपीएस मामले में पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस संस्था की ओर से 2016 में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट में दूसरी याचिका कल्पना और तीसरी भाजपा नेता पूर्व सीपीएस सतपाल सत्ती सहित अन्य 11 भाजपा के विधायकों की ओर से दायर हुई थी। सभी तीनों याचिका में हिमाचल प्रदेश में 2006 को लेकर प्रश्न उठाया गया था।
इससे पहले भाजपा सरकार ने अपने विधायकों को सीपीएस बनाया था। अब कांग्रेस सरकार ने छह विधायकों को सीपीएस बनाया है।