हाई कोर्ट ने बनकला-रखनी सड़क के आदेशों को रखा यथावत: भू मालिकों को मार्ग पर कोई बाधा उत्पन्न न करने आदेश...

अक्स न्यूज लाइन नाहन 24 जुलाई :
राज्य हाई कोर्ट ने गुरुवार को बनकला-रखनी सड़क मार्ग के मामले पूर्व में दिये गए आपने फैसले को अगले आदेशों तक यथावत रखा है।17 जुलाई को हाई कोर्ट इस मामले सुनवाई की थी तथा जमीन मालिकों को 10 फुट चौड़ा रास्ता खोलने के आदेश जारी किए थे।24 जुलाई को आज फिर बनकला- रखनी सड़क मार्ग को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आज जमीन मालिकों का पक्ष सुना ।
हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा अगले आदेशों तक उक्त सड़क मार्ग 10 फुट चौड़ाई के साथ खुला रहेगा। हाई कोर्ट ने मालिकों को आदेश देते हुए कहा कि सड़क मार्ग पर कोई बाधा उत्पन्न न करें कोई रुकावट खड़ी न की जाए। आदेशों की उल्लंघना कोर्ट की अवमानना माना जायेगा।
उधर क्षेत्र के सैंकड़ों ग्रामीणों ने एक फिर राहत मिली है। ग्रामीणों ने हाईकोर्ट का आभार व्यक्त किया है।