हिमाचल सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, कोर्ट ने वाटरसेस अधिनियम को किया ख़ारिज
अक्स न्यूज लाइन शिमला 05 मार्च :
हिमाचल सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पावर प्रोजेक्टों पर वाटरसेस लगाने की दिशा में बढ़ रही सुक्खू सरकार के हिमाचल प्रदेश वाटर सेस अधिनियम को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है और इसे असंवैधानिक करार दिया है। इससे जुड़ी अधिसूचना को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने वाटर सेस आयोग का गठन राज्य विधानसभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया है।
जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार ने बिजली परियोजनाओं पर वॉटर सेस लगाने की अधिसूचना जारी की थी। इसके खिलाफ, कुछ कंपनियों ने हाईकोर्ट में याचिका डाली थी और इस फैसले का विरोध जताया था। तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा था। अब इस मामले में हिमाचल सरकार को झटका लगा है और हाईकोर्ट में सरकार की ओर से जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया है।
वरिष्ठ वकील रजनीश मनिकटाला ने बताया कि आज हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। उसके हिसाब से वाटर सेस जुड़ा कानून को असवैंधानिक करार दिया गया है। आर्टिकल 246 के तहत प्रदेश सरकार कानून बनाने का अधिकार नहीं है। ऐसे में अब सरकार बिजली कंपनियों से कोई सेस नहीं ले पाएगी।