सहकारी सभा के दोषी ऋणी की भूमि की नीलामी 28 दिसंबर को
अक्स न्यूज लाइन हमीरपुर 22 नवंबर :
समाहर्ता एवं सहायक पंजीयक वीना भाटिया ने बताया कि दोषी ऋणी अशोक कुमार को नोटिस के माध्यम से बार-बार बकाया ऋण को ब्याज सहित सभा को अदा करने के आदेश दिए गए थे, परंतु दोषी ऋणी ने यह बकाया राशि अदा नहीं की। इसके बाद दोषी ऋणी की अचल संपति को कुर्क किया गया।
मंडलीय आयुक्त मंडी से अचल संपति को नीलामी करने की अनुमति प्राप्त होने पर समाहर्ता एवं सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं जिला हमीरपुर ने बाकीदार को 30 दिन का समय दिया गया था। लेकिन, बाकीदार ने अंतिम वसूली नोटिस लेने से ही मना कर दिया। अंत में कोई भी वसूली न होने पर भूमि को नीलाम करने का निर्णय लिया गया है।
समाहर्ता एवं सहायक पंजीयक ने नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाताआंे से अनुरोध किया है कि वे दी ककड़ियार कृषि सेवा सहकारी सभा सीमित के वर्तमान सचिव या प्रधान से कुर्क भूमि की जानकारी प्राप्त कर इसका मुआयना कर सकते हैं। वीना भाटिया ने बताया कि कुर्क भूमि ‘जैसी है वैसी ही’ की स्थिति में नीलाम की जाएगी।
समाहर्ता एवं सहायक पंजीयक ने बताया कि जिला हमीरपुर की अन्य सहकारी सभाओं के ऋण दोषियों की कुर्क की गई भूमि की नीलामी प्रक्रिया भी शीघ्र आरंभ कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सहकारिता विभाग किसी भी प्रकार की कोई ऋण माफी नहीं करता है। इसलिए, सहकारी सभाओं से ऋण लेने वाले लोग इन्हें समय पर वापस करना सुनिश्चित करें।