धर्मशाला रोपवे परियोजना की सभी गतिविधियाँ अस्थायी रूप से निलंबित

आदेश में कहा गया है कि उपमंडलाधिकारी (नागरिक) धर्मशाला की रिपोर्ट के अनुसार, पिलर संख्या 5 के समीप भूस्खलन हुआ है, जिससे रोपवे संचालन यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 एवं 34 के अंतर्गत जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है।
उपायुक्त ने रोपवे संचालन एजेंसी को आदेशों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उपमंडलाधिकारी (नागरिक) धर्मशाला को एक तकनीकी समिति गठित करने के लिए कहा गया है, जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के भू-वैज्ञानिक विशेषज्ञ, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि एवं नगर निगम धर्मशाला को शामिल किया जाएगा। यह समिति दो दिनों के भीतर स्थल का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
उपायुक्त ने कहा कि प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ही रोपवे गतिविधियों को निलंबित रखने या पुनः प्रारंभ करने संबंधी निर्णय लिया जाएगा। उपायुक्त ने जिला पुलिस अधीक्षक एवं उपमंडलाधिकारी (ना.) धर्मशाला को आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं।