एनडीपीसी एक्ट: नेपाली मूल के मुजरिम को 3 साल का कठोर कारावास,15 हजार जुर्माना अदा करने के आदेश..

एनडीपीसी एक्ट: नेपाली मूल के  मुजरिम को 3 साल का कठोर कारावास,15 हजार जुर्माना अदा करने के आदेश..

अक्स न्यूज लाइन नाहन 08 जुलाई :
 

विशेष न्यायाधीश-1 जिला सिरमौर योगेश जसवाल की अदालत ने एनडीपीसी एक्ट में फंसे मुजरिम  कमल पुत्र श्री हीरा लाल निवासी ग्राम गायली पोस्ट कमाल बाजार, पुलिस थाना तोरबाखान, जिला अच्छाम, नेपाल, जो वर्तमान में ग्राम हमीदपुर, तहसील नारायण गढ़, हरियाणा को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20-61-85 के तहत 3 साल का कठोर कारावास व 15000 हजार रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए।

जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिम  को 3 महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।  न्यायवादी श्रीमती चंपा सुरील ने बताया कि 13.09.21 को पुलिस टीम त्रिलोकपुर रोड, काला अंब में गश्त पर थी। जब पुलिस टीम रात करीब 9.45 बजे औद्योगिक क्षेत्र काला अंब पहुंची तो एसएचओ इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह को गुप्त सूचना मिली कि एमएमजी फैक्ट्री जोहरों के पास ढाबा चलाने वाला कमल कुमार मादक पदार्थ (गांजा) की खरीद-फरोख्त में लिप्त है। 

न्यायवादी ने बताया कि पुलिस टीम ने उसके ढाबे पर छापा मारा तो आरोपी ढाबे के अंदर मिला। आरोपी के ढाबे की तलाशी लेने पर लोहे के गेट के पास रखे डस्ट बीन के पास एक प्लास्टिक की बोरी मिली। उसे खोलने पर उसमें भूरे रंग के सेलो टेप से लिपटे एक पीले रंग की पॉलीथिन के अंदर पत्ती जैसा पदार्थ (गांजा) मिला। उन्होंने ने बताया कि तस्करी के माल का वजन करने पर यह 1.963 किलोग्राम पाया गया। अभियोजन पक्ष ने मामले में  अदालत के सामने 13 गवाहों के बयान कलम बन्द करवाये।अदालत ने  साक्ष्य के आधार पर मुजरिम को सज़ा सुनाई।