बेटी से दुष्कर्म करने वाले मुजरिम पिता को को 7 साल का कठोर कारावास ,50 हजार रूपए जुर्माना
अक़्स न्यूज लाइन, बिलासपुर --27 मार्च
बिलासपुर के जिला और सत्र न्यायाधीश कंवर चिराग भानू सिंह की अदालत ने पॉस्को की धारा 9 के तहत नाबालिगा से दुष्कर्म के मामले में मुजरिम करार पिता को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने मुजरिम को 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए।
अदालत ने कहा कि जुर्माना की रकम पीडि़ता को दी जाएगी। जिला न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया ने बताया कि 15 अगस्त, 2020 को 13 वर्षीय पीडि़ता ने पुलिस में शिकायत कि थी उसका पिता सलीम हुसैन जो बिलासपुर में काम करता थाए सुबह 10 बजे इसकी मां से लड़ाई करके घर से निकल गया। उसका भाई भी काम पर चला गया। 11 बजे जब वह कमरे में अकेली थी तो पिता वहां पर आया और उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
जिला न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया ने बताया कि पीडि़ता और मुजरिम का मेडिकल कराया गया। जिला न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया ने बताया कि अदालत में 26 गवाहों के बयान कलमबंद किए गए। अदालत ने सबूतों के आधार पर मुमरिम को यह सजा सुनाई।