बलात्कार के जुर्म में मुजरिम को. 25 साल का कठोर कारावास, सात वर्षीय पीडि़ता के साथ किया था कुकर्म
अक़्स न्यूज लाइन,शिमला --20 मार्च
विशेष न्यायाधीश शिमला ,अमित गंडयाल की अदालत ने मुजरिम दीपक बटालू को आईपीसी की धारा 376, पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 25 साल के कठोर कारावास व 25,000 रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। अदालत ने 2 लाख रूप्ये का मुआवजा भी जारी किया गया। उप जिला न्यायवादी श्रीमती संगीता जस्टा ने बताया कि 17 अप्रैल 2021 को सात साल की पीडि़ता अपने घर के पास खेल रही थी। मुजरिम जोकि पीडि़ता के पड़ोस में ही रहता था ने पीडि़ता को फोन देखने के बहाने अपने घर बुलाया और उसके साथ बालात्कार किया।
उप जिला न्यायवादी श्रीमती संगीता जस्टा ने बताया कि घटना की सारी जानकारी पीडि़ता ने अपनी माता को अपने कमरे में जाकर बताई। उप जिला न्यायवादी श्रीमती संगीता जस्टा ने बताया कि और पीडि़ता के पिता जब जंगल से लकड़ी लेकर वापस पहुंचे तो पीडि़ता की माता ने उसे सारी बात बताई।
पीडि़ता के पिता ने पुलिस थाना कसुम्पटी में एफआईआर दर्ज कराई।
उप जिला न्यायवादी ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने इस मामले को साबित करने के लिए 20 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए। विशेष न्यायाधीश शिमला की अदालत ने सबूतों के आधार पर मुजरिम को सजा सुनाई।