85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाता पोस्टल बैलेट पेपर द्वारा घर से कर सकेंगे मतदान : खिमटा
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं, दिव्यांगजनों तथा आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मी मतदाताओं के फॉर्म-12 डी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 12 मई, 2024 थी जिसके तहत 85 वर्ष से अधिक आयु तथा दिव्यांगजनों को मतदान सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मतदान कर्मी 21 से 28 मई तक घर-घर जाकर वोट डलवायेंगे जबकि आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मियों को मतदान हेतु पोस्टल बैलेट पेपर 29 से 31 मई तक संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारी (एसडीएम) द्वारा तथा स्थापित पोस्टल वोटिंग केंद्रो में मतदान की सुविधा उपलब्ध होगी जिसके लिए उन्हें नोडल अधिकारी द्वारा सूचित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया में जुड़े कर्मी मतदाताओं को उनके मताधिकार के लिए फॉर्म 12 तथा 12ए संबंधित एसडीएम द्वारा चुनाव पूर्वाभ्यास के दौरान 23 व 24 मई, 2024 को सुविधा प्रदान की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस तथा आबकारी विभाग को निर्देश दिए कि वह जिला की सीमाओं पर स्थापित नाकों के अतिरिक्त जिला में वाहनों की जांच-पडताल निरंतर जारी रखें। उन्होंने उड़नदस्ता स्टैटिकल सर्विलांस टीमों को भी मुस्तैदी से कार्य करने को कहा ताकि स्वतंत्र चुनाव संपन्न हो सके।
उन्होंने स्वीप कार्यक्रम के नोडल अधिकारी को स्वीप गतिविधियां निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए ताकि मतदान प्रतिशतता बढ़ सके। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एल. आर. वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश राल्टा, सहायक आयुक्त गौरव महाजन, तहसीलदार निर्वाचन मोहेंद्र ठाकुर, नायब तहसीलदार सौरभ धीमान सहित अन्य नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।