थानेधार चौक से मंगसू मार्ग तक दोनों ओर वाहनों की पार्किंग को प्रतिबंधित
अक्स न्यूज लाइन .. शिमला, 23 अक्तूबर
जिला दंडाधिकारी शिमला आदित्य नेगी ने आदेश जारी करते हुए बताया कि उप मंडल कुमारसैन के अंतर्गत उप तहसील थानेधार में आम जनता को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक प्लान अधिसूचित किया है। उन्होंने बताया कि थानेदार में आम जनता को आए दिन ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है।
इस संदर्भ में उपमंडल दण्डाधिकारी कुमारसैन एवं एसएचओ कुमारसैन द्वारा संयुक्त निरीक्षण करने के बाद वाहनों की पार्किंग के लिए स्थानों को चिन्हित किया गया है जिससे की आम जनता ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारा मिल सके।
ट्रैफिक प्लान के अनुसार हार्मनी हॉल गेट (स्टोक्स गेट) से रिंकू बार्बर शॉप तक और थानेधार चौक से मंगसू मार्ग तक दोनों ओर वाहनों की पार्किंग को प्रतिबंधित किया गया है। इसी प्रकार, दीपक बूट हाउस से परमार हाउस तक पहाड़ी की ओर पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा, रिंकू बार्बर शॉप से दीपक बूट हाउस तक पहाड़ी की ओर छोटे वाहनों को पार्क किया जा सकता है तथा हैंड पंप के नजदीक 4 छोटे वाहनों को पार्क किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि राजकीय उच्च विद्यालय के मैदान के समीप 5 छोटे वाहनों को तथा हार्मनी हॉल गेट से सर्किट हाऊस नाला में पहाड़ी की ओर छोटे वाहनों की पार्किंग मान्य होगी। इसके अतिरिक्त, हार्मनी हॉल गेट के समीप सामान चढ़ाने एवं उतारने का स्थान निर्धारित किया गया है। पीडब्ल्यूडी सर्किट हाउस से रेस्ट हाउस मार्ग तक घाटी की तरफ व्यावसायिक वाहनों हेतु पार्किंग स्थल को चिन्हित किया गया है।
जिला दंडाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए बताया कि अगर किसी व्यक्ति को इस ड्राफ्ट अधिसूचना से कोई आपत्ति है तो वह 30 दिन के भीतर लिखित रूप में उनके कार्यालय में आपत्ति दर्ज करवा सकता है।