परिणाम घोषित होने तक किसी भी प्रकार का हथियार और गोला-बारूद ले जाने पर प्रतिबंध- जिला मजिस्ट्रेट
आदेशों में बताया गया कि सशस्त्र बलों/अर्धसैनिक बलों, होम गार्ड/पुलिस कर्मियों/राष्ट्रीयकृत बैंकों के सुरक्षा गार्डों और कानून व्यवस्था का दायित्व सौंपे गए किसी अन्य व्यक्ति, विभिन्न स्तरों पर राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के सदस्य खिलाड़ी जिनमें वह अपनी राइफलों आदि का उपयोग करते है उन्हें इस आदेश में छूट प्रदान की गई है।
आदेशों में यह भी बताया गया कि निर्धारित मतदान तिथि पर पुलिस कर्मियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को जिला के किसी भी मतदान केंद्र परिसर में हथियार लेकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।








