चरस के मामले में मुजरिम को 4 साल का कठोर कारावास, 25 हजार जुर्माना

चरस के मामले में मुजरिम को 4 साल का कठोर कारावास, 25 हजार जुर्माना

 अक़्स न्यूज लाइन,शिमला --16 जनवरी 
विशेष न्यायाधीश शिमला, भूपेश शर्मा की अदालत ने मुजरिम सुख देव पुत्र बुद्धि प्रकाश निवासी ग्राम दीद, पीओ पनार तहसील ददाहू , जिला सिरमौर क ो एनडीपीएस अधिनियम के तहत 4 साल का कठोर कारावास व 25000 रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिम को 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

न्यायवादी मुक्ता कश्यप ने बताया कि पुलिस के अनुसार  5- 4-2022 को थाना सदर की पुलिस पार्टी कृष्णा नगर, लाल पानी में गश्त के दौरान रात को करीब 10:20 बजे पाया कि  सुख देव नाम का एक व्यक्ति लाल पानी बाईपास की ओर से बूचडख़ाने की ओर आ रहा था। पुलिस पार्टी को देखकर वह एक सामान फेंककर पीछे-पीछे लाल पानी बाईपास की ओर भाग गया।

उन्होने बताया कि   पुलिस दल ने उसे पकड़ लिया तथा फेंक ा गया मादक पदार्थ को कब्जे में ले लिया। पुलिस  उसका वजन किया तो 330 ग्राम चरस निकली। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपना मामला साबित करने के लिए 13 गवाहों के बयान अदालत में कलतबंद करवाए।