डाक मतपत्रों के आसान आदान-प्रदान के लिए राज्य स्तरीय क्लियरिंग सेंटर में 12000 अनांकित डाक मतपत्रों का आदान-प्रदान किया गया
मतदान कर्मी प्रशिक्षण स्थलों पर स्थापित मतदाता सुविधा केंद्र (वीएफसी) (23 से 25 मई और 29 से 30 मई तक) में अपना वोट डाल सकेंगे। इसके अतिरिक्त ड्यूटी पर मौजूद अन्य कर्मचारी, जिनमें पुलिस, एचआरटीसी और अन्य कर्मचारी शामिल अपना वोट डाल सकेंगे। यह सभी अपने कार्य स्थल पर संबंधित आर.ओ./ए.आर.ओ. कार्यालय में अपना वोट डालेंगे। आवश्यक सेवा मतदाता भी 29 मई से पहले तीन निर्दिष्ट दिनों में अपने गृह विधानसभा क्षेत्रों में अपना वोट डालेंगे। जिन बुजुर्गों और दिव्यांगजनों ने होम वोटिंग के लिए आवेदन किया है (जो 21 मई से शुरू हो चुका है) 29 मई तक अपना वोट डाल सकते हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यह पहली बार है कि हिमाचल प्रदेश में मतदाताओं की सुविधा के लिए राज्य में ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई है। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डाक मतपत्र समय पर सुविधा केंद्र तक पहुंचें, ताकि चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाता अपना वोट डाल सकें।
एक जून, 2024 को मतदान की प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरान्त 2 जून को समस्त अंकित मतपत्रों का आदान-प्रदान पुनः इसी क्लियरिंग सेंटर पर किया जाएगा, जिसमें अंकित मतपत्रों को गणना हेतु संबंधित आर.ओ./ए.आर.ओ. को उपलब्ध करवा दिया जाएगा।