कुल्लू में नशीले पदार्थों की तस्करी के मुजरिमों को 3 महीने के लिए भेजा जेल

अक्स न्यूज लाइन, कुल्लू 01अप्रैल :
हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को और तेज करते हुए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (पीआईटी एनडीपीएस) अधिनियम के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस हेडक्वार्टर से जारी बयान में कहा कि गुड्डू राम, पुत्र मस्त राम, निवासी तुहरी, तहसील आनी, जिला कुल्लू को नशीली दवाओं की तस्करी में बार-बार संलिप्त पाए जाने पर पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत 30.03.2025 को जिला जेल कुल्लू में तीन महीने के लिए निरुद्ध किया गया। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत तीन मामले दर्ज थे, जिनमें हेरोइन (चिट्टा) की बरामदगी हुई थी, लेकिन लगातार गिरफ्तारी के बावजूद वह मादक पदार्थों की तस्करी में सक्रिय थे। जिला पुलिस कुल्लू द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), हिमाचल प्रदेश सरकार को उनकी निरोधात्मक हिरासत का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे स्वीकृति के बाद लागू किया गया।
पुलिस हेडक्वार्टर से जारी बयान में कहा कि मणी राम, पुत्र नोक सिंह, निवासी ग्रेबला, तहसील बंजार, जिला कुल्लू को भी पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया है। उनके खिलाफ तीन मामले दर्ज थे, जिनमें चरस और हेरोइन (चिट्टा) की बरामदगी हुई थी। बार-बार गिरफ्तारी के बावजूद, वह नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त रहे। जिला पुलिस कुल्लू द्वारा उनकी निरोधात्मक हिरासत का प्रस्ताव भेजे जाने के बाद, 31.03.2025 को जिला जेल कुल्लू में तीन महीने के लिए हिरासत में लिया गया।
पुलिस हेडक्वार्टर से जारी बयान में कहा गया कि इन हालिया कार्रवाइयों के साथ, हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अब तक पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत कुल पंद्रह अपराधियों को निरुद्ध किया है। इसके अतिरिक्त, सभी निरुद्ध अपराधियों की वित्तीय जांच की जा रही है. जिससे उनकी नशीली दवाओं की तस्करी से अर्जित संपत्तियों को पिछले पखवाड़े में कई आदतन अपराधियों को इस अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया है, और उनके अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने और बाद में कुर्क करने के लिए वित्तीय जांच की जा रही है।