एनडीपीसी एक्ट में मुजरिम को 12 साल का कठोर कारावास, 1,20,000 हजार जुर्माना
अक़्स न्यूज लाइन, मंडी -16 जनवरी
विशेष न्यायाधीश मण्डी की अदालत ने मुजरिम अजय कुमार पुत्र अमरो,निवासी गांव मद्रोथा, जिला चम्बा को एनडीपीसीएस एक्ट के तहत चरस रखने के मामले 12 साल का कठोर कारावास व 1,20,000 हजार रूपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। मुजरिम को जुर्माना अदा न करने की सूरत में 14 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
जिला न्यायवादी मण्डी, विनोद भारद्वाज ने बताया कि मुजरिम को दिनांक 0-09-2022 को सहायक उप निरीक्षक दौलत राम ने पुलिस टीम के साथ नाकाबन्दी हेतु पूंच फोरलेन सड़क पर आने जाने वाली गाडिय़ों को जांच के दौरान पकड़ा था। जिला न्यायवादी ने बताया कि शाम 6: 15 को सुंदर नगर की तरफ से एक सफेद रंग की गाड़ी एचपी 01के -6389 आ रही थी। गाड़ी के चालक ने पुलिस को देखकर गाड़ी को 30-45 फ ीट पीछे ही रोक दिया और गाड़ी को पीछे करने लगा। पुलिस के अनुसार गाड़ी के भीतर चालक बैठा था।
गाड़ी चालक की इस हरकत को देखकर अन्वेषण अधिकारी को शक हुआ।
जिला न्यायवादी ने बताया कि गाड़ी को रोका गया और चालक से गाड़ी को पीछे करने का कारण पूछा गया तो वह संतोषजनक उत्तर नाहीं दे पाया। घबराने और मन्तोषजनक उत्तर न देने के कारण अन्वेक्षण अधिकारी ने गाड़ी कतलाशी दौरान भीतर से 2.610 किलोग्राम चरस बरामद हुई।
पुलिस ने मुजरिम अजय कुमार के खिलाफ पुलिस थाना सुंदरनगर, जिला मण्डी में मामला दर्ज किया। जिला न्यायवादी ने बताया कि मामले की जाँच अन्वेक्षण अधिकारी, सहायक उप निरीक्षक दौलत राम, पुलिस थाना सुंदरनगर ने की। अदालत ने सबूतों की बिनाह पर मुजरिम को सजा सुनाई।