एनडीपीएस एक्ट में 2 विदेशी मुजरिमों 10 साल का कठोर कारावास,1 लाख जुर्माना
अक़्स न्यूज लाइन,शिमला --14 मार्च
विशेष न्यायाधीश शिमला राजेश चौहान की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट में फंसे दो मुजरिमों विजय खत्री पुत्र खोले नायक निवासी मैग्मा जिला रुकम आंचल रावटी नेपाल व विजय टिक्का राम गिरी पुत्र माइन गिरी निवासी विजय नगर, जिला कपिलवस्तु आंचल लुनमी नेपाल को दस साल के कठोर कारावास व एक लाख रूपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए।
जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिमों एक साल का साधारण कारावास भुगतना होगा। जिला उप न्यायवादी बी,एस, नेगी ने बताया कि दिनांक 06 मई 2022 को लगभग 7:20 बजे एसआईयू टीम पुलिस चौकी के पास शोघी में गश्त पंजाब रोडवेज की एक बस नंबर पीबी.29आर.8629 जोकि चंडीगढ़ से शिमला की तरफ आ रही थी जांच के रोका।
जांच के दौरान मुजरिम नेपाली विजय खत्री की गोद में एक पिू बैग था। पुलिस पार्टी को देखकर मुजरिम सकपका गये तथा संदेह होने पर पिठू बैग की जांच की गयी। जिसमें से 2,824 किलोग्राम अफीम बरामद हुई थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 19 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए।