छत्तर में अवैध निर्माण पर 2 लोगों को टीसीपी का दोबारा नोटिस
विभाग के मंडलीय कार्यालय हमीरपुर के नियोजन अधिकारी की ओर से हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम 1977 की धारा-39 की उपधारा-2 के तहत जारी नोटिस में उक्त निर्माण कार्य को तुरंत रोकने और जमीन पर पूर्व की स्थिति बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्माण कार्य के संबंध मंे विभाग ने 23 अक्तूबर को भी हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन नियमावली 2014 के नियम 28 के तहत नोटिस जारी किया था, लेकिन इसकी अनुपालना न होने पर अब दोबारा नोटिस जारी किए गए हैं।