3 साल का कठोर कारावास,मुजरिमों को 25,000 रूपये जुर्माना.....

3 साल का कठोर कारावास,मुजरिमों को 25,000 रूपये जुर्माना.....

अक्स न्यूज लाइन, मंडी 11 मार्च :  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,मण्डी की अदालत ने दो मुजरिमों राम लाल और बलबीर सिंह निवासी दरकोहल डाकघर व तहसील बल्द्वाडा जिला मण्डी को मारपीटऔर जानलेवा हमला करने के मामले में धारा 307 के तहत दोनों मुजरिमों को 3 वर्ष का कठोर कारावास व 25,000 हजार रूपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने न करने की सूरत में मुजरिमों को 6 महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा।

मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी मण्डी,विनोद भारद्वाज ने बताया कि 13.11.2015 को सुबह लगभग 9.00 बजे शिकायतकर्ता चौधरी राम पुत्र श्री कैंथ राम के घर मजदूर रेत ढुलाई करने आए थे। मजदूरों को राम लाल नामक व्यक्ति ने रोक दिया। इस पर शिकायतकर्ता ने अपने बेटों से पुलिस को सूचित करने के लिए कहा। जिला न्यायवादी ने बताया कि वह स्वयं घटनास्थल पर गया और रेत को अपने घर ले जाने लगा। जिस पर राम लाल और बलबीर सिंह ने उसे गलत तरीके से रोका और डंडों व पत्थरों से पीटना शुरू कर दिया। जिला न्यायवादी ने बताया कि शिकायतकर्ता की पत्नी ने उसे मुजरिमों के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश की इस दौरान मुजरिमों ने उसे भी पीटा। मुजरिम राम लाल ने डंडे से शिकायतकर्ता की पत्नी के सिर पर वार किया। जिससे खून बहने लगा।

 शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी, दोनों को मुंह, नाक और शरीर के अन्य भागों पर चोटें आई। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। जिसके आधार पर एफआईआर पुलिस थाना सरकाघाट में दर्ज की गई थी। इसके बाद जांच एजेंसी ने कार्रवाई शुरू की। जाँच पूरी होने पर थाना प्रभारी सरकाघाट ने मामले का चालान न्यायालय में पेश किया। जिला न्यायवादी ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 19 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए। इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी विनोद भारद्वाज जिला न्यायवादी मण्डी द्वारा की गयी। अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया।