हाई कोर्ट ने बिंदल, सुखराम को दी अंतरिम जमानत

हाई कोर्ट ने बिंदल, सुखराम को दी अंतरिम जमानत

अक्स न्यूज लाइन शिमला  17 जून :

राज्य हाई कोर्ट ने मंगलवार को हत्या के प्रयास में दर्ज मामले में  बीजेपी राज्य अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल, पूर्व मंत्री पांवटा के विधायक चौधरी सूखराम व माता कटासन भाजपा मंडल की सचिव अलका को 24 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह ने यह आदेश जारी किए है।
 

गौर तलब है कि पांवटा साहिब के माजरा क्षेत्र में एक लकड़ी के लापता होने के बाद दो समुदायों के बीच तनाव उपजा था। उग्र आंदोलन के बाद पुलिस ने इन नेताओं समेत अन्य प्रदर्शनकारियों पर बीएनएस की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी।
 

हाई कोर्ट ने अपने आदेशों में वर्तमान मामले के जांच अधिकारी/पुलिस को निर्देश देते हुए कहा कि याचिका करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर संख्या 97/2025, दिनांक 13.06.2025, जो कि धारा 299, 132, 191(2), 191(3), 190, 351(2), 115(2), 121(1) तथा 109 बीएनएस के अंतर्गत माजरा, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश पुलिस स्टेशन में पंजीकृत है, के संबंध में कोई बलपूर्वक कार्रवाई न करें।