नाहन : मेला के दौरान तूड़ी व भूसा से लदे वाहनों पर प्रातः 6 बजे से रात्री 10 बजे तक रहेगा प्रतिबंध : डीएम

नाहन : मेला के दौरान तूड़ी व भूसा से लदे वाहनों पर प्रातः 6 बजे से रात्री 10 बजे तक रहेगा प्रतिबंध : डीएम
अक्स न्यूज लाइन नाहन 11 मार्च : 
श्री महामाया बाला सुन्दरी जी त्रिलोकपुर मन्दिर में 19 मार्च से 02 अप्रैल, 2026 तक मनाए जाने वाले चैत्र नवरात्र मेले के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जिला दण्डाधिकारी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-115 के अतंर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है जिसके तहत कालाआंब-त्रिलोकपुर सडक पर स्थित उद्योगों विशेषकर कागज के कारखानों में उत्पादन की पूर्ति हेतू तूड़ी अथवा भूसा आदि से लदे ट्रक/ट्रेक्टरों की आवाजाही पर मेला अवधि के दौरान प्रातः 6 बजे से रात्री 10 बजे तक प्रतिबंध रहेगा ताकि यातायात अवरूद्ध न हो सके।