बिलासपुर जिला में 13 सितंबर को आयोजित होंगी राष्ट्रीय लोक अदालतें

इस लोक अदालत में पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित मामलों को आपसी समझौते के आधार पर निपटाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें बैंक ऋण, श्रम विवाद, बिजली-पानी के बिल, वैवाहिक विवाद आदि मामले शामिल किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों के न्यायालयों में इन श्रेणियों से संबंधित मामले लंबित हैं, वह अपने मामलों को लोक अदालत में भेजने हेतु आवेदन कर सकते हैं। सचिव ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति, जिसका मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, वह भी आपसी सहमति से मामला लोक अदालत में लगवाकर आपसी समझौते पर आधारित फैसला प्राप्त करना चाहता है तो वह आवेदन कर सकता है।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में शामिल होने और मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबरः 15100 पर सम्पर्क कर सकते है। इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर के कार्यालय 01978-221452, उप-मण्डलीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर के दूरभाष नम्बर 01978-224887 तथा उप-मण्डलीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण घुमारवीं के कार्यालय दूरभाष नम्बर 01978-254080 पर सम्पर्क कर सकते है। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर की ईमेल: Secy-dlsa-bil-hp@gov-in
सचिव ने यह भी बताया कि मोटर व्हीकल चालान के मामलों को ऑनलाइन, ई-पेमेंट (ई-कोर्ट डिजीटल पेमेंट) के माध्यम से व न्यायालय में आकर लोक अदालत से पूर्व भी निपटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य लोगों को सस्ता, त्वरित और आपसी समझौते के माध्यम से न्याय उपलब्ध कराना है। इच्छुक व्यक्ति और अधिवक्ता समय रहते अपने मामलों को नामित करवा सकते हैं।