वेल्डिंग कार्य से पहले, बिजली बोर्ड की अनुमति अनिवार्य,200 रुपये डेली को चुकाने होंगें

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अक्स न्यूज लाइन नाहन 19 मार्च  : 


जिला सिरमौर के उपमंडल सरहां में विद्युत विभाग ने अनधिकृत वेल्डिंग और बिजली चोरी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सहायक अभियंता, विद्युत उपमंडल सराहन ने एक सूचना जारी कर क्षेत्र के सर्वसाधारण को सूचित किया है कि वेल्डिंग कार्य शुरू करने से पहले विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके लिए विभाग के रूल्स और रेगुलेशन के तहत 200 रुपये प्रतिदिन की फीस निर्धारित की गई है, जिसे विभाग कार्यालय में जमा करवाना होगा।


सहायक अभियंता ने बताया  कि यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के वेल्डिंग कार्य करता पाया गया, तो उसे विभाग के नियमों के अनुसार जुर्माना  भरना होगा। इतना ही नहीं, अनधिकृत वेल्डिंग के दौरान उपयोग किए जा रहे उपकरणों को भी जब्त किया जा सकता है। इसके अलावा, बिजली चोरी से संबंधित वेल्डिंग कार्य की जानकारी विभाग को देने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहित किया जाएगा   ऐसी गतिविधियों की शिकायत के लिए विशेष ईमेल ([email protected]) और दूरभाष नंबर (01799-236742 और 7807219952) उपलब्ध कराए गए हैं।


सहायक अभियंता ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और बिजली चोरी या अनधिकृत वेल्डिंग की किसी भी घटना की जानकारी तुरंत विभाग को दें। यह कदम न केवल बिजली चोरी को रोकने के लिए उठाया गया है, बल्कि अनधिकृत कार्यों से होने वाले नुकसान और जोखिम को भी कम करने के लिए है।