पत्नी की हत्या के जुर्म में, उम्र कैद की सजा, अदालत ने 5 हजार किया जुर्माना
अक्स न्यूज लाइन ..नाहन 03 अगस्त - 2023
सत्र न्यायाधीश जिला सिरमौर आर.के. चौधरी की अदालत ने मुजरिम विशाल थापा पुत्र जबरमान निवासी ग्राम कोहलपार, डाकघर सल्यान, नेपाल को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा व 5000 जुर्माना अदा न करने के आदेश दिए। अदालत ने मुजरिम को जुर्माना न अदा क रने की सूरत में 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतने आदेश भी दिए। न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि रमेश चंद ने आरोपी विशाल थापा को ग्राम गवई पोथोड़ निवार में कृषि कार्य के लिए लगा रखा था। वहां रहने के लिए उन्होंने वहां एक झोपड़ी बनाई थी।
न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि वह अपनी पत्नी यमुना और डेढ़ साल के बच्चे के साथ रहते थे। 02 जनवरी 2019 को अनीता पत्नी रमेश चंद बैलों को बांधने के लिए विशाल थापा को बुलाने गया था। जहां उसे बताया गया कि मुजरिम घरेलू सामान लेने के लिए खीरी गया है। न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि दिनांक 03 जनवरी 2019 को सुबह लगभग 8ण्30 बजे रमेश चंद ने अपने घर से मुजरिम को अपने मोबाइल फोन पर कॉल किया लेकिन उससे संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद रमेश चंद गवई गया जहां मुजरिम विशाल थापा ने अपने खेत में झोपड़ी बना रखी थी। उसने झोपड़ी के बाहर से आरोपी विशाल थापा को आवाज लगाई। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। झोपड़ी से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी।
न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि रमेश चंद ने अंदर झांककर देखा तो फर्श पर खून पड़ा था। बाद में रमेश चंद ने मोबाइल फोन के माध्यम से प्रधान और उनकी पत्नी को सुचना दी। चंपा सुरील ने बताया कि प्रधान सचिन मेहता, रफीक मोहम्मद, रमेश चंद की पत्नी जितेंद्र और विजेंद्र मौके पर आए और प्रधान ने पुलिस को बुलाया। बच्चे को रफीक मोहम्मद ने बाहर निकाला। जिसके सिर के पिछले हिस्से में चोट थी और खून बह रहा था। रमेश चंद की पत्नी बच्चे को इलाज के लिए पहले राजगढ़ अस्पताल ले गए। पुलिस मौके पर आई तो झोपड़ी के अंदर यमुना का शव मिला। यमुना के माथे के बायीं ओर आंख तक कटे हुए स्थान थे।
उसके दाहिने हाथ की छोटी उंगली पूरी कट गई और अनामिका आधी कट गई। उसके बाएं हाथ पर तेज धार वाले हथियार का गहरा घाव था। उंगली का एक टुकड़ा चारपाई पर पड़ा मिला। झोपड़ी से 30-40 फुट की दूरी पर खेत में एक परात पड़ी थी और खून से सना हुआ था और उस पर बाल भी मौजूद थे।
न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि मुजरिम ने अपनी पत्नी की हत्या उसके सिर और शरीर के अन्य हिस्से पर वार करके की थी और अपने डेढ़ साल के बच्चे के सिर पर वार कर हत्या करने का प्रयास किया था। न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि मामलें में 35 गवाहों के बयान कलमबंद किए गए। अदालत ने सबूतों की बिनाह पर मुजरिम को सजा सुनाई।