परीक्षा स्थलों के आसपास धारा 163 बी.एन.एस.एस. के तहत निषेधाज्ञा लागू

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 29 जून 2025 को आयोजित की जाने वाली हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के दृष्टिगत, उपमंडलाधिकारी (ना.) सदर डॉ. राजदीप सिंह ने सार्वजनिक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी की है।
यह परीक्षा उपमंडल सदर के अंतर्गत स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों — (1) राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बिलासपुर, (2) पीएम श्री एम.ए. राजकीय बालक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बिलासपुर, (3) राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) बिलासपुर, तथा (4) एसवीएम रौड़ा सेक्टर-2 में आयोजित की जाएगी।
जारी आदेश के अनुसार, परीक्षा केंद्रों के चारों ओर 29 जून 2025 को प्रातः 8:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक निम्नलिखित गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा:
किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा राजनीतिक कार्यक्रम, जुलूस, रैली, नारेबाजी और हड़ताल।
लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध।
निर्माण कार्य, टेंट या मंच की स्थापना या हटाने का कार्य।
हथियार, लाठी, गोला-बारूद, तलवारें, घातक वस्तुएं आदि लेकर चलना।
यह आदेश एहतियातन जारी किया गया है और केवल एक दिन यानी 29 जून 2025 को निर्धारित समय के लिए लागू रहेगा। आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर को सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं।