अक्स न्यूज लाइन शिमला 30 दिसंबर :
उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि उच्च न्यायालय में विचाराधीन देवेंद्र सिंह नेगी बनाम हिमाचल प्रदेश व अन्य मामले में आए फैसले के अनुरूप जिला शिमला के वार्डों के परिसीमन से सम्बंधित पूर्व की सभी अधिसूचनाओं को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है।
अधिसूचना अनुसार जिला प्रशासन द्वारा 17 मई और 31 मई, 2025 को जारी अधिसूचनाओं को निरस्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय के 25 अगस्त 2025 को पारित आदेश के अंतर्गत विकासखंड चौपाल के 3 जिला परिषद वार्डों की 16 सितम्बर 2025 को जारी अंतिम अधिसूचना को भी तुरंत प्रभाव से निरस्त किया गया है।
न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) अधिनियम के असंशोधित नियम 9(2) में वर्णित प्रावधानुसार जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का नया परिसीमन का कार्य नए सिरे से किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।