10 ट्रैकिंग मार्गों के प्रारंभिक बिंदुओं पर स्थापित किए चेक पोस्ट: डीसी

इस सुरक्षा प्रक्रिया को कानूनी रूप देने हेतु जिला दंडाधिकारी द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत आदेश जारी किए गए हैं, जिनके अनुसार अब इन 10 चिन्हित ट्रैकिंग मार्गों पर पंजीकरण के बिना ट्रैकिंग करना प्रतिबंधित है। जो भी व्यक्ति बिना पंजीकरण के ट्रैकिंग करते हुए पाया जाएगा, उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
जिला प्रशासन सभी ट्रैकिंग प्रेमियों और टूर ऑपरेटर्स से अनुरोध करता है कि वे इस पहल में सहयोग करें और नियमों का पूर्ण पालन करें। यह कदम जनहित में उठाया गया है ताकि ट्रैकिंग के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को रोका जा सके। अधिक जानकारी और सहायता के लिए जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र कांगड़ा से संपर्क करें।