कमीशनिंग प्रक्रिया के बाद स्ट्रांग रूम में रखी जाएंगी ईवीएम-वीवीपैट: डीसी
उन्होंने कहा कि ईवीएम-वीवीपैट की कमिशनिंग के लिए स्ट्रांग रूम को उम्मीदवारों या उनके अधिकृत चुनाव एजेंटों की उपस्थिति में ही खोला जाएगा। कमिशनिंग की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ईवीएम-वीवीपैट को स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा तथा इसे उम्मीदवारों या उनके अधिकृत चुनाव एजेंटों की उपस्थिति में ही सील किया जाएगा। इस दौरान किसी भी व्यक्ति को हॉल के अंदर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने या हॉल के अंदर से कोई भी सामग्री बाहर लाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर इस प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार स्वयं उपस्थित रहने के बजाय अपने प्रतिनिधि को अधिकृत करना चाहते हैं तो उस प्रतिनिधि के पास भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सहायक निर्वाचन अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि ईवीएम-वीवीपैट की कमिशनिंग प्रक्रिया को नियमानुसार पूर्ण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशानुसार कमीशनिंग के दौरान ईवीएम को पूर्ण रूप से जाँचने के लिए राजनीतिक दलों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों व अन्य प्रत्याशियों द्वारा विधानसभा क्षेत्र के लिये इस्तेमाल में आने वाली कुल ईवीएम में से 5 प्रतिशत मशीनों में एक हजार मॉक पॉल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त शेष ईवीएम में से प्रत्येक प्रत्याशी के नाम एक-एक मॉक पॉल किया जाएगा ताकि हर बटन के सही रूप में कार्य करने व मतदाता द्वारा अपने पसंद के प्रत्याशी को ड़ाले गए वोट की सही पुष्टि सुनिश्चित हो सके। इस दौरान मॉक पॉल के दौरान सभी ईवीएम में उम्मीदवार के नाम ड़ाले गए हर वोट की पुष्टि सभी राजनीतिक दलों व उनके प्रत्याशियों द्वारा की जाती है ताकि मतदान के दिन कोई दिक्कत उत्पन्न न हो।