हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम, बिलासपुर द्वारा व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित
जिला प्रबंधक, विपन कुमार ने बताया कि यह योजना स्वावलंबन की दिशा में एक कदम है, जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना है। आवेदन करने के लिए आवेदक बिलासपुर जिले का स्थायी निवासी होना चाहिए और अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग से संबंधित होना चाहिए। इसके साथ ही, आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 35 हजार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आईआरडीपी और बीपीएल परिवारों से संबंधित युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
उन्होने बताया कि आवेदन करने वाले युवाओं की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने पहले बेरोजगार भत्ता या कौशल विकास भत्ता प्राप्त नहीं किया है। इसके लिए शपथ पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज़ आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
उन्होनंे बताया कि इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन सादे कागज पर लिखकर संबंधित दस्तावेज़ों के साथ किसी भी कार्य दिवस पर निगम कार्यालय बिलासपुर में 25 दिसंबर, 2024 तक जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला प्रबंधक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम, बिलासपुर से कार्यालय दूरभाष नंबर 01978-222225 और 96256-87881 पर संपर्क किया जा सकता है।