दुष्कर्म करने वाले को 7 साल का कारावास - अदालत ने 10000 हजार जुर्माना अदा करने के दिए

दुष्कर्म करने वाले को 7 साल का कारावास  - अदालत ने 10000 हजार जुर्माना अदा करने के दिए

नाहन, 27 अगस्त : विशेष न्यायाधीश जिला सिरमौर की आर.के.चौधरी की अदालत  ने मुजरिम राम प्रकाश पुत्र श्री बहादुर सिंह निवासी ग्राम कटोराड, पीओ बनेठी तहसील नाहन क ो आईपीसी की धारा 376 के तहत 7 साल क ा कारावास व दस हजार रू पए का जुर्माना अदा करने के आदेश दिए।  जुर्माना अदा न करने की सूरत में  मुजरिम को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने मुजरिम कोआईपीसी की धारा 323 के तहत एक महीने के साधारण कारावास व 500 रुपये के जुर्माने अदा करने के आदेश दिए।

 जुर्माना अदा न करने की सूरत में सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मुजरिम को आईपीसी की धारा 341 के तहत एक महीने के साधारण कारावास व 500 रुपये क ा जुर्माना अदा करने के  आदेश दिए।  भुगतान न करने पर मुजरिम को सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि अदालत ने मुजरिम को अदालत ने एससी. एसटी अधिनियम की धारा के तहत एक साल के कठोर कारावास और 1000 हजार जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। भुगतान न करने पर मुजरिम को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि दिनांक 20 अप्रैल 2018 को शाम लगभग 5:30 बजे जब पीडि़ता लाडू मंदिर के पास पैदल अपने घर की ओर जा रही थी। तो मुजरिम राम प्रकाश ने उसका पीछा किया और उस पर गिरने की कोशिश की। पीडि़ता ने विरोध करने की कोशिश के बावाजूद मुजरिम ने उसके दोनों हाथ पकड़कर खींचकर जंगल की ओर ले जाकर दुष्कर्म किया। पीडि़ता की शिकायत पर थाना सदर नाहन में प्राथमिकी दर्ज करायी हुई थी।  जिला न्यायवादी ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने 21 गवाहों के बयान अदालत में कलमबंद किए। अदालत ने सबूतों के आधार पर सजा सुनाई।