13 स्थानों पर उचित मूल्य की दुकान के लिए आवेदन आमंत्रित

13 स्थानों पर उचित मूल्य की दुकान के लिए आवेदन आमंत्रित

अक्स न्यूज लाइन शिमला, 13 फरवरीः

‘‘लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली’ के अंतर्गत शिमला शहर के वार्ड नम्बर 24 स्थान हाउसिंग बोर्ड काॅलोनी, विकास खण्ड ननखड़ी के ग्राम पंचायत थाना ननखड़ी के स्थान खलटुधार, विकास खण्ड रामपुर के ग्राम पंचायत शाहधार के ग्राम रंगोरी वार्ड नम्बर 7 व ग्राम पंचायत शिंगला के ग्राम उमरी वार्ड नम्बर 8, नगर परिषद रामपुर बुशैहर के वार्ड नं0 1 कल्याणपुर, नगर पंचायत चिड़गांव के वार्ड नम्बर 7 खिड़की नाला, विकास खण्ड चैपाल के ग्राम पंचायत जावग-छमरोग के स्थान नावणी, विकास खण्ड रोहडू के ग्राम पंचायत टिक्कर के ग्राम देवरीघाट, विकास खण्ड जुब्बल के ग्राम पंचायत मन्ढोल के ग्राम फुटा ढोक तथा विकास खण्ड मशोबरा के ग्राम पंचायत पीरन के ग्राम ट्राई में उचित मूल्य की दुकान आबंटित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसे जमा करने की अंतिम तिथि 26 फरवरी, 2024 निर्धारित की गई है। यह जानकारी जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता  मामले पूर्ण चंद ठाकुर ने दी।

इसके अतिरिक्त विकास खण्ड रोहडू के ग्राम पंचायत टिक्कर के ग्राम कशैनी में उचित मूल्य की दुकान के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 27 फरवरी, 2024 तथा शिमला शहर के वार्ड नम्बर 13 के स्थान कृष्णानगर और विकास खण्ड चैपाल के ग्राम पंचायत सरी के गांव सरी में उचित मूल्य की दुकान के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2024 निर्धारित की गई है।

  उन्होंने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार, संस्था, ग्राम पंचायत या सहकारी सभा मउमतहपदहीपउंबींस.ीच.हवअ.पदध्ेेवध्पदअमेजवतध्तमहपेजमत पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आवेदन करने के लिए विभाग के जिला कार्यालय या सम्बंधित निरीक्षक के कार्यालय से प्रपत्र-क को प्राप्त कर विभाग के जिला कार्यालय में जमा कर सकते हैं।  

  पूर्ण चंद ठाकुर ने बताया कि आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक है। आवेदन प्रपत्र के साथ मैट्रिक प्रमाण पत्र तथा अन्य उच्च शिक्षा प्रमाण पत्र, यदि शिक्षित बेरोजगार है, तो बेरोजगार प्रमाण पत्र, जिसमें परिवार का कोई भी सदस्य नियमित नियोजन में नहीं है, का प्रमाण पत्र जो कि संबंधित तहसीलदार द्वारा सत्यापित होना चाहिए। प्राथमिकता की जिस श्रेणी से प्रार्थी आवेदन कर रहा है उसका प्रमाण पत्र, सेम वार्ड का प्रमाण पत्र, जोकि ग्रामीण क्षेत्र में प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत व शहरी क्षेत्र में पार्षद नगर निगम क्षेत्र से जारी किया गया हो या अन्य दस्तावेज। एससी/एसटी परिवार से सम्बन्धित है तो उसका प्रमाण पत्र, बीपीएल/अंतोदय से संबंधित प्रमाण पत्र तथा संस्था द्वारा आवेदन किया जाता है तो उसका पंजीकरण प्रमाण पत्र व उस स्थिति में उसके विक्रेता की शैक्षणिक योग्यता दसवीं होना आवश्यक है।

  आवेदनकर्ता की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए जिला नियंत्रक कार्यालय दूरभाष नम्बर 0177-2657022 पर सम्पर्क कर सकते हैं।