अदालत ने हरियाणा रोडवेज के लापरवाह चालक को दो साल की कैद, 5 हजार जुर्माना किया
नाहन, 24 सितंबर : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पंकज सिरमौर की अदालत ने मुजरिम हरि सिंह पुत्र इंद्र सिंह निवासी मोली जागरा चंडीगढ़ को हरियाणा रोडवेज की बस को तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाने के मामले ठहराया दोषी ठहराते हुए आईपीसी की धारा 304 के तहत 2 साल का साधारण कारावास व पांच हजार रूपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। आईपीसी की धारा 279 के तहत 6 महीने की सजा व 500 रुपये जुर्माना न भुगताने की सूरत में मुजरिम क ो 10 दिन की अवधि के लिए साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत नेआईपीसी की 337 के तहत 1 वर्ष की साधारण कारावास व 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिम को 5 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। कारावास की मूल सजा एक साथ चलेगी।
सहायक न्यायवादी आर.के शर्मा ने बताया कि दिनांक 10 अक्तुबर 2016 को बस चालक हरि सिंह हरियाणा रोडवेज की बस को कालका से पांवटा साहिब आ रहा था। दोपहर 12.30 बजे जब बस कड़ासन के पास पहुंची तो तेज रफ्तार और गलत साइड से जा रही बस ने तेज रफ्तार कार से टक्कर मार दी। स्विफ्ट कार में पांच यात्री सवार थे। इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो थी। अन्य यात्री घायल हुए थे। स्विफ्ट कार के पीछे यह बस एकअन्य फि एस्टा कार से टकरा गई और फि एस्टा कार में चार यात्री सवार थे। कार के चालक की नाहन अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। शेष तीन यात्रियों में से दो गंभीर रूप से घायल हूए थे। न्यायवादी ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने अदालत में 16 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर मुजरिम को दोषी करार दिया।