हाईकोर्ट ने हाटी आरक्षण अधिसुचना पर लगाई अंतरिम रोक, युवा गुज्जर स्वभिमान समिति ने कहा समुदाय को मिलेगा न्याय
अक़्स न्यूज लाइन, नाहन -- 04 जनवरी
राष्ट्रीय युवा गुज्जर स्वभिमान समिति हिमाचल प्रदेश ने राज्य हाई कोर्ट द्वारा आज हाटी आरक्षण बिल को लागू करने के मामले सरकार द्वारा जारी अधिसुचना पर अंतरिम रोक लगाने के आदेश दिए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि समुदाय को आरक्षण के मामले में अब न्याय मिलेगा। क ोर्ट अब इस मामले में 18 मार्च को सुनवाई करेगा। राष्ट्रीय युवा गुज्जर स्वभिमान समिति अनिल गोरसी व किनशुक गुर्जर ने जारी एक बयान में कहा कि कोर्ट इन आदेशों पर कहा कि हाटी आरक्षण के खिलाफ समुदाय की तरफ से एक याचिका कोर्ट में विचाराधीन थी। लेकिन सरकार ने कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना ही हाटियों के दबाव में अधिसुचना जारी की।
उन्होने बताया कि कोर्ट ने समुदाय की याचिका के हर पहलू पर संज्ञान लिया और माना कि गिरपार मे जो पिछड़ी जातियाँ है वो पहले ही अनुसूचित जाति मे शामिल है और अब अनुसूचित जनजाति मे शामिल की जा रही जातियाँ एक समुदाय नहीं बल्कि प्रभावशाली सवर्ण जातियाँ है यदि इन्हे शामिल किया गया तो यह प्रदेश की वास्तविक अनुसूचित जनजातियों के बराबरी के अधिकार और मौकों को विपरीत रूप से प्रभावित करेगा। हाटी आरक्षण बिल को अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।