प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना का किया विस्तार
मुख्यमंत्री ने कहा कि विस्तारित मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत जिलों में बाल कल्याण समितियां पात्र बच्चों को प्रमाण पत्र जारी करेगी। उन्होंने कहा कि अन्तिम स्वीकृति के उपरांत इन बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक एक हजार रुपये और 18 वर्ष की आयु तक 2500 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त इन बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 4 हजार रुपये का जेब खर्च दिया जाएगा। प्रदेश सरकार इनकी उच्च शिक्षा के लिए व्यय भी वहन करेगी और छात्रावास उपलब्ध न होने की स्थिति में पीजी की सुविधा के लिए 3 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन बच्चों को स्टार्ट-अप शुरू करने के लिए 2 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे जिससे वे स्वावलंबी बन सके। इसके साथ घर बनाने के लिए उन्हें 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता और विवाह के लिए 2 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में अनाथ बच्चों की देखभाल और सहायता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कानून बनाने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है। प्रदेश सरकार की यह ऐतिहासिक पहल समाज के संवेदनशील वर्गों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। उनकी शिक्षा, कल्याण और समग्र विकास सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्रदेश सरकार इन बच्चों के लिए भ्रमण के दौरान तीन सितारा होटल में ठहरने और हवाई यात्रा अनुभव के लिए उनकी वार्षिक हवाई यात्रा को भी वित्त पोषित करेगी। सरकार के इस नवीन पहल का उद्देश्य इन बच्चों को नई संभावनाओं और अनुभवों से रू-ब-रू करवाना है और उन्हें उज्ज्वल भविष्य के सपने को साकार करने के लिए मजबूत नींव प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें भावनात्मक संबल प्रदान करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों के कल्याण, पालन-पोषण और शिक्षा का उत्तरदायित्व संभाला है। यह प्रदेश सरकार का दायित्व है कि इन बच्चों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक संसाधन और बेहतरीन अवसर उपलब्ध करवाए जाए।