एनडीपीएस: मंडी में मुजरिम को 12 साल का कठोर कारावास, 1,20,000 लाख जुर्माना.....

अक्स न्यूज लाइन मंडी, 24 जून :
मंडी की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एनडीपीएस में फंसे कांशी राम,निवासी गांव सारणी,डाकघर बल्ह जिला मण्डी,हिमाचल प्रदेश को मुजरिम करार देते हुए 12 साल का कठोर कारावास व एक लाख बीस हजार रूपये का जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिम को एक साल का साधारण कारावास भुगतना होगा।
जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज बताया कि दिनांक 22-9-2017 को पुलिस टीम मुख्य आरक्षी चमन लाल के नेतृत्व में एचसी रूप लाल, एचएचसी हुकम चंद, एचएचसी सुरेंद्र, कांस्टेबल करम सिंह और कांस्टेबल महेंद्र सिंह शामिल थे। सभी सरकारी वाहन नंबर एचपी 34.।.8047 में गश्त के लिए निकले।
जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज बताया कि लगभग शाम 5:40 बजे, टीम ने डायना पार्क के पास नाका लगाया गया। इस दौरान एक टाटा सुमो को जांच के लिए रोका गया। वाहन में चालक रवि कांत, अगली सीट पर अजय कुमार और पीछे की सीट पर जगदेव तथा कांशी राम सवार थे। पीछे बैठे यात्रियों की गोद में रक्सैक बैग थे।
जिला न्यायवादी बताया कि शक होने पर तालाशी के दौरान मुजरिम कांशी राम के बैग से एक सफेद थैली में तीन पॉलीथीन पैकेट बरामद हुए। इन पैकेटों में काली रंग की स्टिक जैसी वस्तु पाई गई।
जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज बताया कि पुलिस अनुभव के अनुसार यह वस्तु चरस थी। बरामद चरस का कुल वजन 3.012 किलोग्राम था। बरामदगी और सीलिंग की कार्रवाई पुलिस टीम व स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में विधिवत पूरी की गई।
जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज बताया कि जांच अधिकारी द्वारा मामले की गहन जांच कर चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
मामले में अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों के कलमबंद करवाए थे । गवाहों के बयानों के आधार पर आधार पर अदालत ने मुजरिम कांशी राम को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत दोषी पाते हुए सजा सुनाई।